NEET UG Counselling 2023: मेडिकल काउंसिल कमेटी की तरफ से जुलाई में एक आदेश जारी किया गया था। जिसमें कहा गया था कि 30 सितंबर के बाद एमबीबीएस में एडमिशन लेने वालों की डिग्री अवैध मानी जाएगी। वहीं, अब इसको लेकर फिर से एनएमसी ने नोटिस जारी किया है। नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने घोषणा की है कि 30 सितंबर के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले स्नातक छात्रों को अमान्य माना जाएगा और उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। 19 अक्टूबर को एनएमसी के एक बयान में कहा गया है कि “केंद्रीय अधिकारियों, राज्य प्राधिकरणों और मेडिकल कॉलेजों सहित हितधारकों को यूजी एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा निर्धारित परामर्श कार्यक्रम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है।”
“निर्धारित डेट से परे उल्लिखित अधिकारियों द्वारा की गई कोई भी काउंसलिंग अमान्य मानी जाएगी। ऐसी काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों को तुरंत छुट्टी दे दी जाएगी, ”। एनएमसी के इस आदेश महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि दोनों ही राज्यों में यूजी एमबीबीएस काउंसलिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में कटऑफ तारीख से बाद तक आयोजित की जाती है।
आपको बता दें कि एनएमसी ने NEET UG 2023 की कट-ऑफ तारीख 30 सितंबर निर्धारित की थी। यूजी एमबीबीएस काउंसलिंग आयोजित करने के लिए एनएमसी नीट यूजी कट-ऑफ तारीख 27 जुलाई को घोषित की गई थी। आयोग ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कट-ऑफ तारीख के बाद कोई भी प्रवेश या काउंसलिंग आयोजित करना एनएमसी नोटिस और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। बता दें कि नीट यूजी की परीक्षा हर वर्ष देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाती है। जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं।

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