उत्तराखंड में सेवामुक्त अग्निवीरों को गृह विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग और सचिवालय प्रशासन विभाग के समूह-ग के सभी वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।…
उत्तराखंड में सेवामुक्त अग्निवीरों को गृह विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग और सचिवालय प्रशासन विभाग के समूह-ग के सभी वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।…