बिना सूचना दिए विदेशी पर्यटकों को टैन्ट कालोनी में ठहराने पर एलआईयू ने संचालक के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज, विवेचना प्रचलित।

मसूरी : पुलिस ने जानकारी सांझा करते हुए बताया कि उप निरीक्षक एलआईयू शिशुपाल सिंह रावत स्थानीय अभीसूचना इकाई उप -यूनिट मसूरी जनपद देहरादून द्वारा कोतवाली मसूरी में एक लिखित तहरीर दी की ANANTA PARANA(TENT COLONY) कैम्पटी रोड निकट सांझा दरबार श्रीनगर स्टेट मसूरी मे चैकिंग के दौरान पाया गया कि उक्त टैन्ट कालोनी में दिनांक -03.05.2024. को एक अमेरिकन नागरिक PARRICK DAVIS MCCLELLAN व एक अन्य ऑस्ट्रिया नागरिक SOPHIE ELISABETH ERHART के द्वारा उक्त टैन्ट कालोनी में प्रवास(वीजिटर रजिस्टर क्रमांक-370/टैन्ट नम्बर-01) किया गया था, जिसकी सूचना टैन्ट कालोनी प्रबंधक द्वारा 24 घण्टे के अन्दर विदेशी पंजीकरण अधिकारी कार्यालय देहरादून/उप-यूनिट एलआईयू मसूरी को उपलब्ध नही करायी गयी, जो The Foreigners Act, 1946 की धारा 07 में उल्लेखित नियमो का उल्लघंन है। टैन्ट कालोनी प्रबंधक द्वारा उक्त विदेशी राष्ट्रिको के आगमन व निवास के सम्बन्ध में विदेशी पंजीकरण कार्यालय देहारदून/उप-यूनिट एलआईयू मसूरी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण ANANTA PARANA [TENT COLONY] प्रबन्धक पल्लव नागर पुत्र कृष्ण राम नागर के विरुद्ध The Foreigner s Act, 1946 की धारा 07 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इस लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली मसूरी पर मुकदमा अपराध संख्या 28 / 24 धारा 7 foreigners act 1946 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रचलित है।

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