सीएम धामी के खिलाफ इंटरनेट मीडिया में वीडियो अपलोड करना पड़ा महंगा, विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ इंटरनेट मीडिया में बयानबाजी का अनर्गल वीडियो अपलोड करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पुलिस ने पहले आरोपी को नोटिस जारी किया। इसके बाद भी वीडियो डिलीट नहीं करने पर आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सीएम के खिलाफ बेधड़क वीडियो अपलोड करे विनोद को पड़ा भारी:
अल्मोड़ा के ग्राम चाण पोस्ट धामस निवासी विनोद तिवारी ने बीते तीन जून को अपने इंटरनेट मीडिया में सीएम धामी की फिसली जुबान बना मजाक ऐसे क्या बोले सीएम का वीडियो अपलोड किया था। पुलिस ने विनोद को पहले भी अनावश्यक वीडियो अपलोड कर प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत ख्याति को ठेस न पहुंचाने की हिदायत दी थी। बीते पांच जून को कोतवाली पुलिस ने एक नोटिस तामील करवाया था। इसके बाद भी विनोद ने फिर से वीडियो अपलोड किया। पुलिस ने लोगों में आक्रोश की आशंका को देखते हुए आरोपी विनोद के खिलाफ धारा 469, 505 भादवि व 74 आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

आरोपी ने कहा कि संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दिया है अधिकार:
एडवोकेट विनोद तिवारी ने बताया कि उसे संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इस तरह के वीडियो इंटरनेट मीडिया में पटे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस वीडियो से किसी को आपत्ति थी तो वह बता देते वह वीडियो को इंटरनेट मीडिया से हटा देता। पुलिस से जो नोटिस आया था उसका जवाब दिया गया था। इस कार्रवाई के खिलाफ वह खुद चुनौती देगा। तिवारी सामाजिक मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहते हैं। वह राष्ट्रीय नीति संगठन के प्रमुख भी हैं।
अल्मोड़ा एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी ने कहा कि वीडियो अपलोड करने पर पूर्व में संबंधित को नोटिस दिया गया था, इसके अब मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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