अटल पेंशन योजना से आप हर महीने पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जानें आवेदन से लेकर पात्रता तक की जानकारी

You can get pension every month from Atal Pension Yojana, know information from application to eligibility.

सरकार ने लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी आय प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की है। इस प्रणाली के नाम से ही हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसके तहत लाभार्थी को पेंशन मिलती है। आज इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इस कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया कैसे काम करती है और फंडिंग के क्या अवसर उपलब्ध हैं।

रिटायरमेंट के बाद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम किसी पर डिपेंड रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में हम रिटायरमेंट के बाद भी इनकम जारी रखने के लिए जॉब के समय ही कई रिटायरमेंट स्कीम में निवेश करते हैं।

रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी काफी अच्छा इनकम सोर्स माना जाता है। आज हम आपको सरकार की एक स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें लाभार्थी को हर महीने पेंशन का लाभ मिलता है।

अटल पेंशन योजना क्या है? ( What is Atal Pension Yojana)

अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के मुताबिक निवेशकों को 20 साल तक निवेश करना चाहिए. जब निवेशक 60 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, तो उसे पेंशन लाभ प्राप्त होता है। इस प्रणाली में निवेश की गई राशि के आधार पर निवेशक अपनी पेंशन के बराबर राशि प्राप्त कर सकते हैं।

मान लीजिए कि राकेश अटल पेंशन में प्रति माह 1000 रुपये का निवेश करता है और राम सिस्टम में प्रति माह 84 रुपये का निवेश करता है। ऐसी स्थिति में, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद राकेश को 5,000 रुपये और राम को 2,000 रुपये की पेंशन मिलती है।

आवेदन कैसे करें ( how to apply)

इस कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।

हम आपको सूचित करते हैं कि आवेदन करते समय आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बचत खाते का विवरण प्रदान करना आवश्यक है।

अटल पेंशन योजना की पात्रता ( Eligibility for Atal Pension Yojana)

इस योजना का लाभ केवल भारतीय को ही मिलेगा।
आवेदन करने की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
आवेदक का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवेदक पहले से अटल पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
आवेदक के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए।

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